अमिताभ बच्चन की परमिशन के बिना नहीं कर सकेंगे उनके नाम-आवाज-फोटो का इस्तेमाल, हाईकोर्ट का निर्देश 

author-image
Pratibha Rana
एडिट
New Update
अमिताभ बच्चन की परमिशन के बिना नहीं कर सकेंगे उनके नाम-आवाज-फोटो का इस्तेमाल, हाईकोर्ट का निर्देश 

MUMBAI. अमिताभ बच्चन ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।  बिग बी ने अपने नाम आवाज और फोटो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम उठाया। बिग बी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था।  दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 नवंबर (शुक्रवार) को बिग बी के पक्ष में ऑर्डर दिया है। 







— ANI (@ANI) November 25, 2022





ये खबर भी पढ़ें...











दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश





दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। अब कोई भी अमिताभ का नाम, आवाज और फोटो का बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए  दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी कर दिए है। बता दें अमिताभ का केस जाने-माने वकील हरीश साल्वे लड़ रहे हैं।



 



Amitabh Bachchan petition Amitabh Bachchan voice protection Amitabh Bachchan image protection Amitabh Bachchan Image conscious दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए निर्देश बिग बी ने दायक की याचिका amitabh bachchan Delhi High Court instructions Big B name-voice-photo cant use without permission